इस कार्यक्रम ने गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की और इसका उद्देश्य है कि भविष्य में उपलब्ध कराए जाने या उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के अलावा, सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना। वर्तमान में एनएसएपी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा शामिल हैं।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
बीपीएल सूची (ग्रामीण) के अनुसार, 60 वर्ष की आयु के लोग इस योजना के लाभ पाने के लिए पात्र हैं ..
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
बीपीएल सूची (ग्रामीण / शहरी) के अनुसार, 40 से 79 वर्ष की उम्र के लोगों को इस योजना के लाभ पाने के लिए पात्र हैं।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
बीपीएल सूची (ग्रामीण / शहरी) के अनुसार, 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इस योजना के लाभ पाने के योग्य हैं। अधिनियम 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1 99 5) के तहत
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
बीपीएल सूची (ग्रामीण / शहरी) के अनुसार, 18 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोग पेंशन पाने के पात्र होते हैं (30 दिनों के भीतर) परिवार में प्रमुख व्यक्ति की हताहतों की संख्या।
आम आदमी बीमा योजना
उन परिवारों की 50 डिस्मिल या कोई जमीन नहीं है और 18 से 59 के बीच की आयु इस योजना के लाभ पाने के योग्य है।
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन
बीपीएल सूची (ग्रामीण / शहरी) के मुताबिक, 18 से 64 वर्ष के बीच की आयु इस योजना के लाभ पाने के योग्य है।
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